जांजगीर : दो साल की मासूम से अनाचार के दोषी को आजीवन कारावास
जांजगीर-चांपा, 24 जून (हि. स.)। माननीय विशेष न्यायालय (एफटीसी कोर्ट) ने दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार के मामले में आरोप‍ित आशिक देवार उर्फ लोधो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दी गई है। इस मामले में आरोप‍ित
जांजगीर में दो साल की मासूम से अनाचार के दोषी को आजीवन कारावास


जांजगीर-चांपा, 24 जून (हि. स.)। माननीय विशेष न्यायालय (एफटीसी कोर्ट) ने दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार के मामले में आरोप‍ित आशिक देवार उर्फ लोधो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दी गई है।

इस मामले में आरोप‍ित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की गई थी। थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अभियोग पत्र पेश किया गया था।

मामले के अनुसार, वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोप‍ित द्वारा दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोप‍ित के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोप‍ित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) महोदय, न्यायालय जांजगीर किया गया। इस मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/ हरीश तिवारी

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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी