चरस तस्करी मामले में एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास
पूर्वी चंपारण,21 जून (हि.स.)।अनन्य नारकोटिक्स एक्ट कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो साल रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
अर्थ दंड नहीं देने
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001