विमल नेगी मौत मामला: सीबीआई ने तलब किया पावर कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड
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शिमला, 02 जून (हि.स.)। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में सीबीआई ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय से भी संबंधित रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने शिमला पुलिस की एसआईटी से इस मामले से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे, जिन्हें दिल्ली से आई विशेष टीम खंगाल रही है। जानकारी अनुसार सीबीआई की टीम प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी में है।

मामले की गहनता से जांच के लिए सीबीआई के डीआईजी और एसपी रैंक के दो वरिष्ठ अधिकारी शिमला पहुंचे हैं। इससे पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम पहले ही शिमला में डेरा जमाए हुए है। सीबीआई की यह टीम फिलहाल केंद्र सरकार के ग्रैंड होटल में ठहरी है। बीते रविवार को इसी होटल में ठहरने की व्यवस्था के बाद टीम ने शिमला पुलिस से जरूरी रिकॉर्ड हासिल किया था।

सीबीआई ने दिल्ली में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की विधिवत शुरुआत कर दी है। अब एजेंसी पावर कॉरपोरेशन से जुड़े दस्तावेजों और कार्मिकों की भूमिका की भी जांच करेगी।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। यह फैसला मृतक की पत्नी किरण नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस जांच में गंभीर खामियां और विरोधाभास हैं। अदालत ने शिमला पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट और तत्कालीन डीजीपी अतुल वर्मा द्वारा दाखिल हलफनामे के बीच बड़े अंतर को भी स्वीकार किया था।

हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन डीजीपी अतुल वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ओंकार शर्मा और एसपी संजीव गांधी को छुट्टी पर भेज दिया था। इनमें से अतुल वर्मा 31 मई को सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि अन्य दोनों अधिकारियों का कार्यभार नए अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

बता दें कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। आठ दिन बाद उनका शव बिलासपुर के गोविंदसागर झील से बरामद हुआ था। शिमला पुलिस की एसआईटी ने इस मामले की लगभग डेढ़ महीने तक जांच की थी, लेकिन मृतक की पत्नी ने इसे एकतरफा और पक्षपातपूर्ण करार देते हुए हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा