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जालौन, 02 जून (हि.स.)। जिले में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. दुर्गेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 के तहत एक सख्त यातायात आदेश जारी किया है। यह आदेश शहरवासियों के लिए राहत की सांस लेकर आया है, जो लम्बे समय से जाम और सड़क हादसों से परेशान थे।
इस नए आदेश के अनुसार, उरई नगर क्षेत्र में यात्री वाहनों को छोड़कर सभी भारी और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध शहर के प्रमुख मार्गों जैसे बड़ागांव डायवर्जन हाइवे कट, मैकेनिक नगर, जालौन बाईपास, चुर्खी चौराहा, इकलासपुरा, रेलवे अंडरपास, गल्ला मंडी, मौनी मंदिर, इलाहाबाद बैंक और अजनारी क्रॉसिंग पर लागू होगा।
हालांकि, कुछ विशेष छूट भी दी गई है। पेट्रोलियम टैंकर और जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त भारी वाहनों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच निर्धारित मार्गों जैसे इकलासपुरा से कालपी स्टैंड, रेलवे स्टेशन से टाउनहाल और झांसी चुंगी से इलाहाबाद बैंक तक आवागमन की अनुमति होगी।
इसके अलावा, स्कूली बसों को छोड़कर अन्य सभी यात्री बसों के लिए भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। कानपुर, झांसी और राठ की ओर जाने वाली बसों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी बसों को अब करसान रोड स्थित नए बस स्टैंड से ही संचालित किया जाएगा और उन्हें शहर के अन्य स्थानों पर खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम की समस्या को कम करने में मददगार साबित होगा।
एसपी ने ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और लोडर जैसे यांत्रिक वाहनों के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं। इन वाहनों का शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र और घंटाघर के आसपास के इलाकों में दिनभर प्रवेश वर्जित रहेगा। यह नियम विशेष रूप से व्यस्त बाजार क्षेत्रों में ट्रैफिक को नियंत्रित करने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। एसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और प्रशासन के इस प्रयास में सहयोग करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा