निगम क्षेत्र के निजी अस्पतालों मिला जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए आईडी
रांची, 18 जून (हि.स.)। जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत समय पर पंजीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने नगर क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों को बुधवार काे आईडी (यूज़र एक्सेस) उपलब्ध करा दी है। यह पहल जन्म-मृत्यु अधिनियम-1969 के तहत
बैठक में शामिल लाेग


रांची, 18 जून (हि.स.)। जन्म और मृत्यु के शत-प्रतिशत समय पर पंजीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने नगर क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों को बुधवार काे आईडी (यूज़र एक्सेस) उपलब्ध करा दी है।

यह पहल जन्म-मृत्यु अधिनियम-1969 के तहत की गई है। इससे नागरिकों को समय पर प्रमाणपत्र मिलने में सुविधा हो सके।

इस संदर्भ में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में निजी अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें तकनीकी प्रक्रिया, पंजीकरण की अनिवार्यता और दस्तावेजों से संबंधित जानकारी दी गई।

बैठक में उप प्रशासक ने निर्देश दिया कि जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित की जाएगी।

रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि क्षेत्र में कुल 117 निजी अस्पतालों को पंजीकरण आईडी दी गई है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब अस्पताल स्तर पर ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा।

बैठक में यह भी कहा गया कि यदि कोई संस्था पंजीकरण कार्य में लापरवाही बरतती है तो उनके विरुद्ध पेनल्टी का प्रावधान है।

इस अवसर पर सहायक प्रशासक सह निबंधक मुकेश कुमार, जनगणना निदेशालय के उप निदेशक, आईटी शाखा प्रभारी, जन्म मृत्यु शाखा के अधिकारी सहित अन्‍य मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar