Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
झज्जर, 14 जून (हि.स.)। जिले के बादली, एमपी माजरा और पाहसोर गांव में रविवार को होने वाले पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने इन तीनों गांव के मतदान केंद्रों के अंदर और उनके आसपास के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने शनिवार को कहा कि राज्य निवार्चन आयोग हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। पंद्रह जून को जिला झज्जर के ब्लाक बादली, एमपी माजरा, औऱ फैजाबाद की ग्राम पंचायत में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है।
जिलाधीश ने कहा कि इस दौरान जिला झज्जर के चुंनाव संबंधित क्षेत्रों में तनाव व शांति भंग होने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है। मतदाताओं बिना किसी धमकी या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्रिम उपाय किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया व मतों की गिनती समाप्त होत्रे तक जिले में स्थापित विभिन्न मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं।
जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि जिला में पंचायत चुनाव व उप चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार के हथियारों जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासे, चाकू, साइकिल चेन जैसे हथियारों को मतदान केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि तक रखने व ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज