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जयपुर, 14 जून (हि.स.)। राजधानी जयपुर में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत ध्वनि प्रदूषण के मानकों —नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्व प्रभावी कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये।
अतिरिक्त पुलिस पुलिस कमिश्नर योगेश दाधीच के नेतृत्व में यातायात पुलिस उपायुक्त शहीन सी ने मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रेशर हॉर्न, बार-बार अनावश्यक हॉर्न बजाना,विभिन्न प्रकार के हॉर्न लगाना, मॉडिफाई—अवैद्य साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 26 मई से 13 जून तक विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
यातायात पुलिस उपायुक्त शहीन सी ने बताया कि यातायात पुलिस ने इस अभियान के दौरान ध्वनि प्रदूषण, मॉडिफाइड साइलेंसर एवं मॉडिफाइड हॉर्न की 364 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई एवं न्यायालय के आदेशों की पालना में वाहन में लगे अवैद्य मॉडिफाई साइलेंसर को खुलवाया गया। इसके बाद यातायात पुलिस द्वारा 192 मॉडिफाई/अवैद्य साइलेंसर/हॉर्न को हटाया गया है और प्रतीकात्मक रोड-रोलर चलाकर इन्हे अनुपयोगी बनाकर सभी को यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश