आरोपित पति को भारत डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की गई
कोर्ट


जयपुर, 14 जून (हि.स.)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, महानगर द्वितीय ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित और मारपीट करने से जुडे मामले में पासपोर्ट कार्यालय से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पीठासीन अधिकारी कंचन सिंह राजावत ने पासपोर्ट अधिकारी से 4 अगस्त तक यह रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि उन्होंने एक अक्टूबर 2024 के आदेश के पालन में क्या कार्रवाई की और आरोपित को भारत डिपोर्ट कराने के लिए क्या प्रयास किए। अदालत ने कहा कि कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना में आरोपी का पासपोर्ट और वीजा निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पत्नी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

पत्नी के अधिवक्ता वाईके गुप्ता ने बताया कि अदालत ने गत एक अक्टूबर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासपोर्ट, जयपुर को निर्देश दिया था कि वे सेन्ट्रल अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए आरोपित पति को कोर्ट में पेशी का निर्देश दें। यदि वह स्वयं के खर्चे पर एक महीने में पेश नहीं हो तो उसके पासपोर्ट-वीजा निरस्त कर उसे भारत डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालती आदेश के करीब सात माह बीतने के बावजूद भी अब तक आदेश की पालना नहीं की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पत्नी ने पति के खिलाफ मई 2024 में पुलिस थाना महिला-उत्तर में दहेज प्रताडना व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक