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रांची, 12 जून (हि.स.)। सेना के कब्जे वाली भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपित बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप को जमानत देने से पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसने अपनी कस्टडी को आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी। बहस के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने भानू की याचिका का पुरजोर विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद-फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल एवं बिहार के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी को राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के रांची और सिमडेगा स्थित आवास से कई जमीन के डीड मिले थे। पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। भानू प्रताप के अलावा ईडी ने अलग-अलग तारीख में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची और फैयाज खान सहित अन्य शामिल हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे