गोलीमार कर हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास
प्रतीकात्मक तस्वीर


पूर्वी चंपारण,12 जून (हि.स.)। अनुसूचित जाति/ जनजाति न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुष्यंत कुमार ने गोलीमार हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कोटवा थाना के बनविरवा निवासी प्रयाग साह के पुत्र संतोष साह को हुई है।

मामले में कोटवा थाना के जसौली पट्टी निवासी राजू पासवान ने कोटवा थाना में मामला दर्ज कराते हुए संतोष साह को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 26 जुलाई 2020 की रात्रि करीब 11.30 बजे संतोष उसके घर पर आया तथा उसका नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुन कर परिवार के सभी लोग जग गए तथा उसका भाई धनंजय पासवान बाहर निकला। उसे देख कर संतोष साह बोला कि उसे प्यास लगी है, पानी पीना है। तब धनंजय पानी लेने घर के अंदर गया और वह पानी लेकर वापस आया। इतने में संतोष साह ने पिस्टल निकलकर मेरे भाई धनंजय पासवान को गोली मार दी। गोली उसके कनपटी के पास लगी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अनुसंधानक ने 29 नवंबर 2020 को संतोष साह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया।

न्यायालय ने 7 जनवरी 2021 को आरोप गठन कर वाद संख्या 9/2021 विचारण की। विचारण के दौरान अनुसूचित जाति/ जनजाति के विशेष लोक अभियोजक मोहन ठाकुर एवं सहायक अधिवक्ता उपेंद्र सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्त संतोष साह को उक्त सजा सुनाए है। अभियुक्त आठ अक्तूबर 2020 से ही काराधीन है। काराधीन में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार