राजगढ़ः छेड़छाड़ के दो मामलों में आरोपितों को एक-एक साल की सजा
आरोपितों को एक-एक साल की सजा


राजगढ़, 11 जून (हि.स.)। राजगढ़ पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वाती भार्गव की कोर्ट ने बुधवार को महिला से छेड़छाड़ के तीन साल पुराने मामले में आरोपित को एक साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं जीरापुर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार की कोर्ट ने पांच साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को एक साल का कठोर कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सोनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मार्च 2022 को पीड़ित ने बताया कि दोपहर के समय खेत पर पानी फेरने गई थी तभी पुरानी रिपोर्ट को लेकर गांव का जयसिंह बेड़िया गाली-गलौंज करने लगा, विरोध करने पर उसने बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 294, 354 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित जयसिंह बेड़िया को एक साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं जीरापुर के मामले में शासन की ओर पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अक्टूबर 2020 को फरियादिया ने शिकायत दर्ज की, बीती रात घर के अंदर बच्चों के साथ सो रही थी तभी गांव का देवीसिंह घर के अंदर घुस गया, जिसने बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़खानी की, चिल्लाने पर परिजन उठ गए और आरोपित देवीसिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 354, 457 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपित देवीसिंह को एक साल का कठोर कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक