एनजीटी की रोक बेअसर, कोयल नदी से बालू ढुलाई तेज
बालू ढुलाई में लगा ट्रैक्टर


पलामू, 11 जून (हि.स.)।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर मानसून को लेकर 15 अक्टूबर तक किसी भी नदी से बालू उत्खनन और भंडारण पर रोक लगाई गई है। बालू के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर जिला एवं अनुमंडल स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित की गयी है, लेकिन टास्क फोर्स की विफलता के कारण पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में बालू का अवैध कारोबार खूब फल-फूल रहा है।

प्रखंड क्षेत्र के नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न गांवों से होकर गुजरने वाली कोयल नदी से रात्रि के नौ बजे से दिन के नौ बजे तक बालू उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। रात्रि में अवैध बालू का परिवहन कर कारोबारियों की ओर से चैनपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों और कई प्रकार के कार्यों में उंची कीमत पर बिक्री की जा रही है। इस कार्य में प्रतिदिन करीब दो दर्जन ट्रैक्टर लगे रहते हैं।

प्रतिदिन रात्रि से दिन के उजाले तक बालू उठाव के लिए कोयल नदी में ट्रैक्टर की लाइन लगी रहतीं हैं, लेकिन थाना, अंचल और खनन विभाग के अधिकारियों को यह सब नहीं दिखता। लोगों में चर्चा है कि सब सेंटिंग से हो रहा है। इस कारण बालू कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। बालू कारोबारियों ने चैनपुर थाना क्षेत्र में प्रति ट्रैक्टर बालू 2500-3000 हज़ार तक बिक्री की जा रही है। इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार