गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को ढाई साल की सजा
नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना


मुरादाबाद, 11 जून (हि.स.)। मुरादाबाद की अपर जिला जज एवं स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत ने बुधवार को एक वर्ष पूर्व के गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर ढाई साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि मुरादाबाद सदर कोतवाली इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने दो जून 2023 को शहर कोतवाली में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी निवासी चंद्रहास के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस केस की सुनवाई एडीजे पंचम एवं स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में हुई। आज आरोपित चंद्रहास को दोषी करार देते हुए ढाई साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल