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जलपाईगुड़ी, 11 जून (हि. स.)। किशोरी के अपहरण, बलात्कार और घटना को छुपाने के लिए गला दबाकर हत्या करने का आरोप सामने आया था। इस मामले में आरोपित को जलपाईगुड़ी विशेष पोक्सो अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आज, बुधवार को यह फैसला न्यायाधीश रिन्टु सुर द्वारा सुनाया गया यह फैसला सुनकर मृतका के परिवार वाले खुश हैं मृतका को न्याय मिला।
गौरतलब है कि यह घटना 29 सितंबर 2023 की है जहां जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी के गदेहार कुटी ग्राम पंचायत क्षेत्र में किशोरी का घर है। आरोपित युवक उसी किशोरी का पड़ोसी था और इसी कारण दोनों की पहले से जान-पहचान थी। घटना के दिन ग्राम पंचायत का बोर्ड गठन था, जिसके कारण गांव के पुरुष दिनभर व्यस्त थे और पूरा इलाका बोर्ड गठन के कारण खाली था। किशोरी अपने घर के सामने अकेली खेल रही थी उसे अकेला देख युवक नेट पानी पिलाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद किशोरी के साथ बलात्कार किया गया यही नहीं, घटना का पता किसी को न चले, इसके लिए नाबालिका को गमछा से गला दबाकर मार डाला गया।
इसके बाद शव को छुपाने के लिए उसे बोरे में भर दिया गया, फिर शाम को सबकी नजरें बचाकर युवक ने साइकिल पर बोरा लादकर स्थानीय डुडुआ नदी तक पहुंचाया और नदी में शव समेत बोरा बहा दिया। काफी देर बेटी को घर में न पाने के बाद, बेटी के गायब होने पर परिवार ने धूपगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जहां युवक को वारदात को अंजाम देखते हुए पाया गया युवक को गिरफ्तार कर शव को डुडुआ नदी से बरामद किया गया। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आसपास से जानकारी इकट्ठा की और जानकारी के आधार पर पोक्सो तहत के अंदर मामला को दर्ज किया।
जलपाईगुड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस पुलिस ने चार्ज शीट बनाकर अदालत में पेश किया । 16 लोगों की गवाही और गुप्त बयान लिए जाने के बाद इन्हीं के आधार पर युवक को दोषी ठहराया गया और आज जज ने फांसी की सजा सुनाई। यही नहीं, मृत किशोरी के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया गया है। दो साल के बाद इस मामले मैं न्याय मिलने के पश्चात मृतका के माता-पिता रो पड़े उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और अंततः उनको न्याय मिला।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिता राय