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सूरजपुर, 11 जून (हि.स.)। सूरजपुर पुलिस ने एक आदतन अपराधी कबाड़ी वाले के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। आरोपित लगातार चोरी के सामान का क्रय विक्रय किया करता था एवं गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता था। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर की अनुशंसा पर कलेक्टर ने एक वर्ष की अवधि के लिए आरोपित को जिलाबदर का आदेश जारी कर दिया है।
सूरजपुर पुलिस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अवैध गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधि कबाड़ी वाला नितेश कुमार (32 वर्ष) ग्राम पउवापारा निवासी के विरुद्ध डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के अनुशंसा पर कलेक्टर सूरजपुर एस. जयवर्धन ने आरोपित को जिला बदर का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत दाण्डिक प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार आरोपित नितेश कुमार को 10 जून से जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ), सिंगरौली मध्यप्रदेश जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्व अनुमति लिए एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने, आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
आरोपित नितेश कुमार के विरूद्ध कुल 20 प्रकरण जिनमें एक हत्या, एक हत्या का प्रयास, दो मारपीट, गाली-गलौज, चार नकबजनी के साथ आर्म्स एक्ट एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, एक चोरी एवं 10 बार परिशांति कायम रखने प्रतिबंधक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय