ईआरओ ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम वोटिंग सूची में शामिल करने एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए
ERO issued guidelines for inclusion of names of youth who have attained the age of 18 years in the voting list and other necessary guidelines


कठुआ 10 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लेकर एडीसी कार्यालय बसोहली परिसर में एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता ईआरओ (एडीसी) बसोहली पंकज भगोत्रा ने की।

इस अवसर पर चुनाव सेल के वरिष्ठ सहायक सुभाष कुमार के अलावा बसोहली और महानपुर तहसीलों में कार्यरत चुनाव पर्यवेक्षक मौजूद रहे। संबोधित करते हुए ईआरओ ने कहा कि सीईओ चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए और जिन स्थानों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है वहां एक नया मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि नए मतदान केंद्र ऐसी जगह स्थापित किए जाएं जहां मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में 2 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सौंपें।

उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षकों से कहा कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम वोटिंग सूची में शामिल हों, इसके अलावा वोट जोड़ने, हटाने, ट्रांसफर करने आदि का कार्य प्रतिदिन किया जाए। उन्होंने चुनाव सेल के वरिष्ठ सहायक को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन ऑनलाइन पोर्टल की जांच करें तथा पोर्टल पर कार्य न करने वाले बीएलओ की सूचना संबंधित पर्यवेक्षक को दें। उन्होंने कहा कि इस दैनिक प्रक्रिया के लिए बीएलओ व पर्यवेक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पर्यवेक्षकों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तथा उनके सवालों के जवाब दिए। पर्यवेक्षक राजेश ने अधिकारी को बताया कि मतदान केंद्र संख्या 65 को प्राथमिक विद्यालय नौशहरा से नवनिर्मित सामुदायिक सुविधा केंद्र नौशहरा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जिसके बारे में पर्यवेक्षक ने अधिकारी को विस्तृत जानकारी दी। ईआरओ ने पर्यवेक्षक को इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया