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नई दिल्ली, 10 जून (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसका नाम “द दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीज़) ऑर्डिनेंस, 2025” है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता में बताया कि यह फैसला लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस अध्यादेश के माध्यम से माता-पिता के आर्थिक शोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह अध्यादेश 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा। आशीष सूद ने कहा कि अध्यादेश को उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही मंजूरी मिलती है, यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने इस दौरान पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में माता-पिता का लगातार आर्थिक शोषण होता रहा लेकिन अब, दिल्ली सरकार ने इस नाइंसाफी को खत्म करने का अहम फैसला किया है। आज का दिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह अध्यादेश निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने में मदद करेगा। दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूलों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा