बंगलुरु भगदड़ : हाई कोर्ट में स्वतः संज्ञान याचिका पर 12 जून को सुनवाई, महाधिवक्ता को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
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बेंगलुरु, 10 जून (हि.स.)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में 12 जून को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ की घटना संबंधी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने स्वत: संज्ञान लेकर दायर की गई इस याचिका की सुनवाई की। इसी दौरान विधान परिषद् के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने का अनुरोध किया है। इस बीच, एक वकील ने कहा कि वह भी भगदड़ के संबंध में एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं।

न्यायालय उस समय कोर्ट रूम में मौजूद महाधिवक्ता शशिकरण शेट्टी से सवाल किया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं पेश की गई है? इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अगर रिपोर्ट आने से पहले अदालत को सौंपी जाती है, तो यह आरोप लगाया जाएगा कि सरकार ने जांच से पहले ही फैसला ले लिया है।

महाधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि एक महीने का समय दिया जाए लेकिन पीठ ने इसे नकारते हुए दो दिन के भीतर बंद लिफाफे में अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही 12 जून तक सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि अंतरिम आवेदनों पर फ़ैसला सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्टेडियम में मची भगदड़ की घटना का 5 जून को स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा