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जम्मू, 3 दिसंबर (हि.स.)
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है यह फैसला केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की सिफारिश और जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के निर्देश के बाद लिया गया है
जारी अधिसूचना में स्पष्ट किय गया है कि अब से सभी आधिकारिक दस्तावेजों और सरकारी पत्राचार में इस संस्थान को केवल लोक भवन जम्मू और कश्मीर के नाम से ही जाना जाएगाl
हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA