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मुरादाबाद, 03 दिसम्बर (हि.स.)। मुरादाबाद की अपर जिला जज पाँच रेशमा चौधरी की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपित शाहिद और अमान को दोषी करार देते हुए ढाई-ढाई साल की सजा और दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि 27 मई 2023 को पाकबड़ा थाने में रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला आता निवासी शाहिद और सिविल लाइंस के अमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे 5 रेशमा चौधरी की अदालत में चली।
हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल