वैद्यबाटी में आवास योजना घोटाला, ठेकेदार 2.63 लाख लेकर फरार
हुगली, 03 दिसंबर (हि. स.)। जिले के वैद्यबाटी नगरपालिका इलाके में आवास योजना की राशि का कथित रूप से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि लाभार्थी के बैंक खाते में सरकारी योजना की किस्तें आने के बावजूद घर का निर्माण नहीं हुआ, और काम कर
बेबस महिला का अनिर्मित घर


हुगली, 03 दिसंबर (हि. स.)। जिले के वैद्यबाटी नगरपालिका इलाके में आवास योजना की राशि का कथित रूप से धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि लाभार्थी के बैंक खाते में सरकारी योजना की किस्तें आने के बावजूद घर का निर्माण नहीं हुआ, और काम करने के नाम पर पैसे लेकर ठेकेदार फरार हो गया। इससे लाभार्थी बेहद परेशान हैं और नगरपालिका की चेतावनी के बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना वैद्यबाटी नगरपालिका के 22 नंबर वार्ड के आदर्श नगर इलाके की है। आरोप है कि आवास योजना के तहत तीन किस्तों में कुल तीन लाख रुपये लाभार्थी नानू चक्रवर्ती के खाते में आए थे। नानू चक्रवर्ती का कहना है कि स्थानीय तृणमूल-घनिष्ठ ठेकेदार संदीप मिश्रा ने घर बनवाने के नाम पर उनसे दो लाख 63 हज़ार रुपये ले गए। शुरुआत में घर की नींव का थोड़ा बहुत काम किया गया, लेकिन इसके बाद ठेकेदार गायब हो गया।

नानू चक्रवर्ती के अनुसार, 2022 की आवास योजना के अंतर्गत काम शुरू होना था, लेकिन आज तक घर का निर्माण आगे नहीं बढ़ा। जिस जगह घर बनना था, वह अब झाड़-झंखाड़ से भर गई है। नगरपालिका ने उन्हें चेतावनी दी है कि या तो घर पूरा किया जाए, अन्यथा दी गई राशि वापस करनी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी कारण नानू चक्रवर्ती बेहद चिंतित हैं।

महिला का कहना है कि उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। मामले पर वैद्यबाटी नगरपालिका के चेयरमैन पिंटू महतो ने बुधवार को साफ किया कि नगरपालिका किसी भी ठेकेदार को नियुक्त नहीं करती। आवास योजना की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है और घर बनाने के लिए किसे चुनना है, यह लाभार्थी का निर्णय होता है। उन्होंने कहा कि तृणमूल पर आरोप लगाने से पहले तथ्य समझने चाहिए, क्योंकि पार्टी इस तरह की व्यक्तिगत धोखाधड़ी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

चेयरमैन ने बताया कि नगरपालिका की ओर से तीन लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं और नियम के अनुसार लाभार्थी को घर पूरा करना होगा। यदि निर्माण नहीं होता, तो पैसा लौटाना पड़ेगा। इस चेतावनी ने लाभार्थी की परेशानी और बढ़ा दी है। मामले की शिकायत महकमा शासक, नगरपालिका और श्रीरामपुर थाने में दर्ज कराई गई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पाण्डेय