अंबिकापुर: 14 से 17 दिसंबर तक अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध, मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य
अंबिकापुर, 3 दिसंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् विधान सभा के सप्तम सत्र के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। आगामी 14 से 17 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र के मद्देनज़र सरगुजा जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले में पद
सरगुजा जिला प्रशासन


अंबिकापुर, 3 दिसंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् विधान सभा के सप्तम सत्र के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। आगामी 14 से 17 दिसंबर तक प्रस्तावित सत्र के मद्देनज़र सरगुजा जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर कार्यालय, अंबिकापुर द्वारा बुधवार को जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सत्र की अवधि के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य परिस्थितियाँ होने पर ही अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग प्रमुख अवकाश स्वीकृत करेंगे, लेकिन विभागीय प्रमुख को भी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से पहले कलेक्टर से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और निर्देशों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह