अलार्म चेन पुलिंग के 58 दोषियों से वसूला गया 46 हजार जुर्माना
पश्चिमी सिंहभूम, 3 दिसंबर (हि.स.)। जिला स्थित चक्रधरपुर रेल मंडल में नवम्बर 2025 माह के दौरान अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि रेलवे सुरक्षा और सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले एसी
प्रतिकात्मक फोटो


पश्चिमी सिंहभूम, 3 दिसंबर (हि.स.)। जिला स्थित चक्रधरपुर रेल मंडल में नवम्बर 2025 माह के दौरान अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि रेलवे सुरक्षा और सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले एसीपी की घटनाओं में इस अवधि में कुल 93 मामले दर्ज किए गए हैं।

बुधवार को रेलवे प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इनमें से 87 मामलों में कार्रवाई पूरी कर निपटारा कर दिया गया है, जबकि 58 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करते हुए कुल 46 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। मंडल प्रशासन ने बताया कि बिना किसी उचित कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है और इससे ट्रेन संचालन प्रभावित होता है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की गई है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही करें। साथ ही कहा गया है कि मंडल ट्रेन संचालन में सुरक्षा, अनुशासन और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक