पत्नी को अंतरिम भरण पोषण भत्ता आवेदन की तिथि से दिया जाना चाहिए : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 29 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अंतरिम भरण-पोषण भत्ता आवेदन की तारीख से दिया जाना चाहिए, न कि आदेश की तारीख से।
न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल की एकल पीठ ने कौशाम्बी की सोनम यादव की याचिका
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001