बिना सुनवाई का मौका दिए कंप्यूटराइज्ड फार्म में दिया आदेश अनुचित-हाईकोर्ट
जयपुर, 25 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जीएसटी निर्धारण से जुड़े मामले में कहा है कंप्यूटराइज फॉर्म में करदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित आदेश कानूनी तौर पर गलत व अनुचित है और निरस्त किए जाने योग्य है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह
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