श्रीनगर, 23 दिसंबर(हि.स.)। श्रीनगर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने साढ़े पांच साल की उम्र के एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक व्यक्ति को 12 साल के कठोर कारावास की
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