श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सेवा में त्रुटि,उपभोक्ता आयोग ने मुआवजा देने का दिया आदेश
पूर्वी चंपारण,21 दिसंबर (हि.स.)।
दुर्घटनाग्रस्त बीमित ट्रक का बीमा दावा अस्वीकृत करने को सेवा में त्रुटि मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को परिवादी को बीमित राशि के भुगतान का आदेश दिया है।
आयोग ने कंपनी को 2
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