संदेह और अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता दोषी-हाईकोर्ट
जयपुर, 20 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत से जुडे मामले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ संदेह और अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने रींगस थाने में तैनात रेलवे सुरक्षा बल के तत्कालीन थाना
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