बीमा क्लेम खारिज करने वाली कंपनी पर एक लाख रुपए का हर्जाना
जयपुर, 20 दिसंबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-प्रथम ने फैमिली हेल्थ पॉलिसी होते हुए भी बीमित को इलाज खर्च राशि का भुगतान नहीं करने को सेवादोष माना है। वहीं गलत तरीके से परिवादियों का क्लेम खारिज करने पर बीमा कंपनी आदित्य बिडला हेल्थ इंश्योरेंस
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