तेजाब का भंडारण व बिक्री केवल लाइसेंस के साथ ही वैध : उपायुक्त
मंडी, 20 दिसंबर (हि.स.)। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि भारत सरकार के पॉइजन एक्ट, 1919 तथा हिमाचल प्रदेश पॉइजन (पजेशन एंड सेल) नियम, 2014 के अंतर्गत तेजाब (एसिड) का भंडारण एवं बिक्री केवल वैध लाइसेंस के साथ ही की जा सकती है। उन्होंने स्पष्
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