रोहतक, 20 दिसंबर (हि.स.)। एडिशनल सैशन जज ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा व 25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह महीने और अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। शिवा
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