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बांदा, 18 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में वर्ष 2021 में थाना मटौंध क्षेत्र में चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर 2021 को थाना मटौंध क्षेत्र के ग्राम भूरागढ़ निवासी रियाज खां उर्फ पप्पू पुत्र शहजाद, अंजुम खां उर्फ नूरी पुत्री शहजाद, विल्लू उर्फ अरबाज पुत्र अनवर तथा शैलेंद्र पुत्र मुन्नू ने एक राय होकर गांव के ही एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के भाई जयसिंह की तहरीर पर थाना मटौंध में धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना मटौंध अरविंद सिंह गौर द्वारा की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर 25 अगस्त 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित एवं रामकुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय, बांदा द्वारा चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस आशय की जानकारी लोक अभियोजक लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने गुरुवार को दी।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह