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बरेली, 18 दिसंबर (हि.स.) । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, बरेली की ओर से सिटी प्वाइंट कॉन्फ्रेंस हॉल में अंडा उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और वितरकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत अंडों की पैकिंग और बिक्री से जुड़े नए नियमों की जानकारी दी गई।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि अब अंडों की बिक्री भी पैक्ड फूड आइटम की तरह होगी। बाजार में भेजे जाने वाले अंडों की पैकिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और पैकिंग विनियम-2011 के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। पैक पर निर्माता/उत्पादक या वितरक का पूरा पता, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, अंडों की कुल संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड या लॉट नंबर, उत्पादन या पैकिंग तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि अंकित करना जरूरी होगा। इसके साथ ही फूड एलर्जन, पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तें और कस्टमर केयर नंबर भी दर्ज करना होगा। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने पैकिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी ।
हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार