सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी
रामपुर, 18 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर एमपी-एलएलए कोर्ट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बडे़ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने वर्ष 2019 के एक भड़काऊ
उप्र के सपा नेता आजम खान


रामपुर, 18 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर एमपी-एलएलए कोर्ट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बडे़ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने वर्ष 2019 के एक भड़काऊ भाषण के मामले में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने सुनवाई पूरी की थी और आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। इस चर्चित मामले में शिकायतकर्ता आम आदमी पार्टी के नेता फैसल खान लाला ने आरोप लगाया था कि 29 मार्च 2019 को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर स्थित सपा कार्यालय में रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल) समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि अपने भाषण में सपा नेता आजम खान ने कथित तौर पर अधिकारियाें पर कई गंभीर आराेप लगाए गए थे। इन बयानाें काे भड़काऊ बताते हुए आजम खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / शिव सिंह