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श्रीनगर, 18 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एआरटीओ) को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया है।
कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 14 की उपधारा (1) के तहत लिया गया है। आदेश में इन अधिकारियों को बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अगले आदेश तक अधिकृत किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य आरटीओ और एआरटीओ को अपने अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन के मामलों पर मजिस्ट्रेट के स्तर की कार्रवाई करने में सक्षम बनाकर जम्मू और कश्मीर में परिवहन और सड़क सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना है।
हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता