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जम्मू,, 18 दिसंबर (हि.स.)। पुंछ में नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत एफआईआर संख्या 178/2025 में आरोपी मोहम्मद इकबाल निवासी सेरी ख्वाजा, क़मसर, पुंछ की पत्नी शहनाज़ कौसर के नाम पर स्थित लगभग 1.10 करोड़ रुपये मूल्य की तीन मंजिला अधूरी बिल्डिंग को जब्त करने की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी ने की है। मामला एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धाराओं 8/21/22/29 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत दर्ज किया गया था। इस संपत्ति को पहले एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत जब्त किया गया था।
पुंछ पुलिस ने इस वित्तीय जांच के दौरान नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से अर्जित इस संपत्ति की पहचान की और इसे कानूनी रूप से जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुंछ पुलिस की नशे की तस्करी के वित्तीय जाल को तोड़ने और अवैध कमाई को जब्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुलिस जनता से नशे से संबंधित किसी भी विश्वसनीय जानकारी साझा करने की अपील करती है और सूचनाकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता