हत्या के मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा
जोधपुर, 18 दिसम्बर (हि.स.)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला नेहा शर्मा ने सन 2010 में पीपाड़ थाना क्षेत्र के पालड़ी चौराहा पर होली की रात पर हुए हत्याकांड में तीन आरोपित भागीरथ, किशोर व रामनिवास को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थ दं
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जोधपुर, 18 दिसम्बर (हि.स.)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला नेहा शर्मा ने सन 2010 में पीपाड़ थाना क्षेत्र के पालड़ी चौराहा पर होली की रात पर हुए हत्याकांड में तीन आरोपित भागीरथ, किशोर व रामनिवास को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में आरोपितों ने पीपाड़ थाना क्षेत्र के पालड़ी चौराहा पर चार लोगों का रास्ता रोक उनके साथ मारपीट की थी जिसमें दिनेश की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाकी तीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मयंक रांकावत ने पक्ष रखते हुए प्रकरण में कुल 24 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए एवं कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र सुराणा ने पैरवी की।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश