कीस छात्र हत्याकांड: भुवनेश्वर जेएफएमसी अदालत ने जमानत याचिकाएँ खारिज कीं
-अतिरिक्त सीईओ सहित आठ आरोपित जेल भेजे गएभुवनेश्वर, 18 दिसंबर (हि.स.)। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (कीस ) में कक्षा नौवीं के छात्र की हत्या के मामले में भुवनेश्वर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी ) अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए
कीस छात्र हत्याकांड: भुवनेश्वर जेएफएमसी अदालत ने जमानत याचिकाएँ खारिज कीं


-अतिरिक्त सीईओ सहित आठ आरोपित जेल भेजे गएभुवनेश्वर, 18 दिसंबर (हि.स.)। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (कीस ) में कक्षा नौवीं के छात्र की हत्या के मामले में भुवनेश्वर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएफएमसी ) अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आठ आरोपिताें की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

सूत्रों के अनुसार, जमानत खारिज होने के बाद आठों आरोपिताें को झारपड़ा जेल भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपिताें में कीस के अतिरिक्त सीईओ प्रमोद कुमार पात्र, टीजीटी शिक्षक बिनय कुमार गोच्छी, वरिष्ठ अकादमिक समन्वयक प्रसन्न कुमार मल्ला, शिक्षक प्रदीप कुमार दास, कीस सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रश्मिरंजन नायक, छात्रावास सहायक फील्ड अधिकारी हेमंत कुमार महापात्र, बॉयज़ हॉस्टल सुपरवाइज़र शुभकांत बेहरा और सहायक शिक्षिका सुजाता मिश्रा शामिल हैं।

इस बीच, पुलिस ने मामले में तीन छात्रों को भी हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियां घटना में उनकी सटीक भूमिका का पता लगाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो