जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2026 के लिए शीतकालीन अवकाश कार्यक्रम की घोषणा की
जम्मू, 18 दिसंबर(हि.स.)। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 के लिए अपने शीतकालीन अवकाश कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय 1 जनवरी से 24 जन
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 2026 के लिए शीतकालीन अवकाश कार्यक्रम की घोषणा की


जम्मू, 18 दिसंबर(हि.स.)। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने वर्ष 2026 के लिए अपने शीतकालीन अवकाश कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है।

अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय 1 जनवरी से 24 जनवरी, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) शीतकालीन अवकाश रखेगा। हाई कोर्ट के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक की अवधि को नो वर्क पीरियड घोषित किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय नियम, 1999 के नियम 12 के संदर्भ में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अवकाश अवधि के दौरान तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश न्यायाधीशों को नामित किया है।

जम्मू विंग के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय परिहार 12 जनवरी से 17 जनवरी, 2026 तक अवकाश न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे जबकि माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश सेखरी 19 जनवरी से 24 जनवरी, 2026 तक अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। श्रीनगर विंग के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति शहजाद अज़ीम को 12 जनवरी से 17 जनवरी, 2026 की अवधि के लिए और माननीय श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद को नामित किया गया है। यूसुफ वानी 19 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है और यह शीतकालीन अवकाश अवधि के दौरान अदालत के कामकाज को नियंत्रित करेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह