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जयपुर, 18 दिसंबर (हि.स.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में आरोपी रोहित राठौड, नितिन फौजी, पूजा सैनी, अशोक कुमार, भवानी सिंह, उत्तम सिंह, राहुल और रामबीर को आईपीसी, आम्र्स एक्ट और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चार्ज सुनाए हैं। एनआईए के अधिवक्ता स्नेहदीप ने बताया कि आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले की ट्रायल चाही। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपने गवाह पेश करने को कहा है।
गौरतलब है कि श्याम नगर थाना इलाके में 5 दिसंबर, 2023 को राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने के बहाने हमलावर उनके घर में घुसे थे। कुछ देर की बातचीत के बाद आरोपियों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं गोलीबारी के बीच वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी मौत हुई थी। यह संपूर्ण घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। मामले में पुलिस ने शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जबकि प्रकरण में कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। मामले की जांच शुरुआत में पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय के आदेश से एनआईए ने 11 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक