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श्रीनगर, 18 दिसंबर (हि.स.)। कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कुपवाडा के दो आरोपियों के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने एक व्यक्ति से 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी ने पीड़ित कुपवाडा के एक पुरुष और एक महिला को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके और वादा पूरा किए बिना पैसे लेकर ठगी की साजिश रची।
एक बयान के अनुसार कश्मीर की अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सरकारी नौकरी का फर्जी वादा करके धोखाधड़ी और साजिश रचने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 08/2024 में धारा 420 और 120-बी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुडगाम की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
बयान में आगे कहा गया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है कि इशरत बानो पुत्री मोहम्मद अयूब भट निवासी जीरहामा जिला कुपवाड़ा ने शिकायतकर्ता को धोखे से 11,00,000 रुपये की राशि इस झूठे बहाने से ले ली कि उसके पति उसे सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। इस आश्वासन पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने उक्त राशि एक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी। बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद न तो कोई सरकारी नौकरी दिलवाई गई और न ही पैसा वापस किया गया।
इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा विस्तृत जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि राशि आरोपी गुलजार अहमद वानी उर्फ शाहिद पुत्र शमस दीन वानी निवासी जीरहामा/लीदरवान जिला कुपवाड़ा के बैंक खाते में जमा की गई थी। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी गुलजार अहमद वानी उर्फ शाहिद और इशरत बानो के बीच पति-पत्नी का कोई संबंध नहीं था। इशरत बानो ने इस लेन-देन के पीछे छिपी साजिश और धोखाधड़ी के इरादे का पर्दाफाश किया।
जांच में प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश में संलिप्तता साबित हुई। परिणामस्वरूप कश्मीर के ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन (क्राइम ब्रांच कश्मीर) में मामला दर्ज किया गया और जांच पूरी होने के बाद आरोप सिद्ध पाए गए। तदनुसार न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह