लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं, राज्य सरकार जोड़ों की रक्षा को बाध्य : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 17 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट सभी को स्वीकार्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा रिश्ता ’गैर-कानूनी’ है या शादी की पवित्रता के बिना

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