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नैनीताल, 16 दिसंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराब के दाम को बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
मामले के अनुसार उत्तराखंड की शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की ओर से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम को बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। शोभित सहारिया ने बताया कि याचिकाकर्ता डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने न्यायालय से कहा कि प्रदेश सरकार ने बीती 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार एक्साइज एयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने या तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। कोर्ट ने सरकार के मूल्य वृद्धि आदेश संबंधी 28 नवंबर की अधिसूचना पर रोक लगा दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता