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सुलतानपुर, 16 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक महिला को चार साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। भारतीय दंड संहिता के तहत सुधा तिवारी पुत्री उदयभान तिवारी, निवासी राहुल चौराहा, थाना कोतवाली नगर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर वादी के पुत्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अपर सत्र न्यायाधीश-04 की अदालत ने नगर के राहुल चौराहा सुधा तिवारी पुत्री उदय भान तिवारी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाया गया।
यह मामला 19 जनवरी 2013 को दोपहर 2 बजे कोतवाली नगर थाने में वादी की लिखित सूचना के आधार पर पंजीकृत किया गया था। क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र कुमार मिश्र ने मामले की विवेचना की, जिसके बाद 4 जनवरी 2014 को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त