उपभोक्ता आयोग ने जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के सेवा में त्रुटि पर क्षतिपूर्ति का दिया आदेश
पूर्वी चंपारण,16 दिसंबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेवा में त्रुटि पाते हुए 18 लाख 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही परिवाद दाखिल करने के दिन से क्षतिपूर्ति देने तक सात फीसदी ब्याज देने का
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001