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दुमका, 16 दिसंबर (हि.स.)। हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चार योगेश कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त जिले के जामा थाना क्षेत्र के गेनुवा मारनी गांव निवासी महेशल सोरेन उर्फ पोचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने मामले के दोषी महेशल पर 20 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है। इसकी जानकारी सहायक लोक अभियोजन भवेंद्र सोरेन ने मंगलवार को दी।
उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी। न्यायालय ने मामले में फैसला 11 गवाहों की गवाही पर सुनाई है। हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक मृतक बाबुधन मुर्मू की पत्नी जियामुनी मरांडी ने बताया कि बीते 8 जनवरी 2024 को देवर मदन मुर्मू के इशारे पर उसका साला महेश्वल सोरेन उर्फ पोंचा ने घर से घसीटकर उसके पति को लाठी-डंडा से पिटाई करते हुए पत्थर से कूच हत्या कर दी थी। उसने बताया कि घटना के वक्त वह देवघर जिला के पालोजारी हाट गई थी। हाट से वापस लौटने पर घर के समीप ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस से पति के हत्या की खबर की जानकारी मिली। सूचक ने बताया कि गोतिया की ओर से बार-बार बेटे के मरने के बाद पति की हत्या कर संपत्ति हड़पने की धमकी दी जाती थी।
वहीं मामले में पुलिस ने मामले में सूचक के लिखित शिकायत पर जामा थाना में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार