हाईकोर्ट का आदेश-पहली शादी समाप्त हुए बग़ैर महिला साथ रहने वाले पार्टनर से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती
प्रयागराज, 16 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय कहा है कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी समाप्त नहीं हुई है तो वह अपने साथ रहने वाले पार्टनर से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा
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