उपभोक्ता आयोग ने ठेकेदार की लापरवाही के लिए सुनाया मुआवजा देने का फैसला
धर्मशाला, 15 दिसंबर (हि.स.)। उपभोक्ता आयोग की अदालत ने निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही के मामले में एक ठेकेदार के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग द्वारा जारी आदेशों के तहत ठेकेदार को शिकायतकर्ता उपभोक्ता को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 7,24,200 रुप

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