किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए, न्यायाधीश ने हुकुमचंद्र निषाद को दोषी करार दिया।
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