नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद, शव छिपाने के सहयोगी भाई को भी सजा
जयपुर, 14 दिसंबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त कमल धोबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं शव को छिपाने में सहयोग करने
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जयपुर, 14 दिसंबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त कमल धोबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं शव को छिपाने में सहयोग करने वाले अभियुक्त के बडे भाई रवि को तीन साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी दोस्त के विश्वास पर आघात करते हुए घटना को अंजाम दिया और हत्या के बाद शव को पानी में फेंककर फरार हो गया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि घटना को लेकर मृतका के ताऊ ने 18 जनवरी, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की भतीजी एक दिन पहले अपने भाई को ट्यूशन छोडने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसे शक है कि कमल उसे बहला कर ले जा सकता है। पुलिस जांच में सामने आया की अभियुक्त उसे पूर्व में भी कई बार अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म कर चुका है। वहीं घटना के दिन वह उसे अपने किराए के मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और मफलर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही अपने बडे भाई रवि के साथ मिलकर शव को कंबल में बांधकर मोटर साइकिल पर कानोता बांध ले गए और पानी में शव फेंक दिया। पुलिस को एक फरवरी को कानोता बांध में शव तैरता हुआ मिला। इस पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक